दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तबतक क्रूरता नहीं है जबतक यह साबित ना हो जाए कि इससे पत्नी को पीड़ा हुई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि विवाहेतर संबंध दहेज हत्या के लिए पति को फंसाने का आधार नहीं है।