एससी ने हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन से 50,000 लोगों को हटाने के एचसी के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी (उत्तराखंड) में रेलवे की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कहा, "रातों-रात 50,000 लोगों को हटाया नहीं जा सकता।" गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 जनवरी को अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित था।
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