आरबीआई के मुताबिक, कटे-फटे नोट किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में बदले जा सकते हैं। नियमों के तहत, एक बार में अधिकतम 20 नोट (कुल अमाउंट ₹5000 से अधिक नहीं) बदले जा सकते हैं और इससे अधिक वैल्यू के नोट होने पर बैंक यह राशि खाते में जमा कर सकता है। जले हुए/अधिक खराब नोटों को बैंक नहीं बदलता है।