मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान कन्वेंशन हॉल में शराब परोसने के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने कन्वेंशन हॉल, मैरिज हॉल आदि में शराब परोसने के लिए 'विशेष लाइसेंस' का प्रावधान किया था। हालांकि, बाद में सरकार ने मैरिज हॉल व गैर-व्यावसायिक परिसर में शराब परोसने के आदेश को रद्द कर दिया था।