रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय कंपनियां जिन कर्मचारियों को 3 साल या उससे कम समय के लिए विदेश में काम पर भेजेंगी उन कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा का पैसा भारत में उनके पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। कंपनियों को यह पैसा विदेश में नहीं भरना पड़ेगा। भारत सरकार इसके लिए दूसरे देशों के साथ खास समझौते कर रही है।