जाजपुर (ओडिशा) के कोर्ट ने 6-साल पहले 13-वर्षीय किशोरी का रेप करने के 30-वर्षीय दोषी को 10-साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अमरेश पांडा पर ₹20,000 जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पांडा ने 2015 में 13-वर्षीय किशोरी को जबरन एक निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर उसका रेप किया था।