राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दाखिल निर्भया मामले के दोषी मुकेश की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने सोमवार को कहा, "अगर किसी को 1 फरवरी को फांसी होने वाली है तो इससे ज़रूरी कुछ नहीं है।" उन्होंने मुकेश के वकील को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशनिंग अधिकारी के पास जाने को कहा।