केंद्र सरकार ने अंगदान के लिए अपने कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है। यह नई व्यवस्था 25 अप्रैल 2023 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद से प्रभावी हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले अंगदान करने वाले कर्मचारी के लिए अधिकतम 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश का प्रावधान था।