केंद्र सरकार ने एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जेनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है और यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। पोर्टेबल एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जेनरेटर पर फिलहाल 10% आयात शुल्क लगता है। सीमा शुल्क की दरों में बदलाव लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2023 में संशोधनों के तहत किए गए हैं।