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कैब में एसी काम न करने पर कोर्ट ने ओला को दिया यात्री को ₹15,000 देने का आदेश
short by चंद्रमणि झा / on Friday, 27 January, 2023
बेंगलुरु (कर्नाटक) में एक उपभोक्ता अदालत ने ओला की प्राइम सेडान कैब में 8 घंटे की यात्रा के दौरान एसी काम नहीं करने पर कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल को एक यात्री को ₹15,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 10% प्रति वर्ष की ब्याज़ दर से यात्रा किराया ₹1,837 भी लौटाने को कहा।