बेंगलुरु (कर्नाटक) में एक उपभोक्ता अदालत ने ओला की प्राइम सेडान कैब में 8 घंटे की यात्रा के दौरान एसी काम नहीं करने पर कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल को एक यात्री को ₹15,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 10% प्रति वर्ष की ब्याज़ दर से यात्रा किराया ₹1,837 भी लौटाने को कहा।