NDTV Profit हिंदी के मुताबिक, निवेशक बैंकों से लोन लेने के लिए शेयरों को गिरवी रख सकते हैं लेकिन उनके पास लिस्टेड कंपनियों के शेयर होने चाहिए। इनमें लोन की राशि गिरवी रखे गए शेयरों की मार्केट वैल्यू की 50% तक हो सकती है। इसके लिए पैन, आधार, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है।