'मनीकंट्रोल' के अनुसार, दो हेल्थ पॉलिसी होने पर एक ही इलाज का खर्च दो बार क्लेम नहीं किया जा सकता। पूरा बिल किसी एक पॉलिसी में कवर हो जाए तो पॉलिसीधारक किसी एक कंपनी के पास क्लेम फाइल कर सकता है लेकिन बिल कवर से अधिक होने पर बाकी राशि के लिए दूसरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा सकता है।