इनकम टैक्स ऐक्ट के मुताबिक, नए टैक्स सिस्टम में कुल टैक्स योग्य आय ₹7 लाख/कम होने पर सेक्शन 87A के तहत ₹25,000 तक की छूट मिलती है। हालांकि, अगर आय में ऐसे स्रोतों से कैपिटल गेन्स शामिल हैं जिनपर सेक्शन 111A शॉर्ट-टर्म गेन और सेक्शन 112A लॉन्ग-टर्म गेन के तहत विशेष टैक्स दर लागू होती है तो छूट नहीं मिलेगी।