वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) और नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के बीच विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून थी। यह समयसीमा वर्तमान कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत रिटायर्ड कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों पर लागू होगी।