केंद्र सरकार ने विकलांगता की कुछ निश्चित श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुना ट्रांसपोर्ट या परिवहन भत्ता देने का एलान किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 15 सितंबर 2022 को जारी पूर्व निर्देशों में संशोधन करते हुए विकलांगता की श्रेणियों की एक नई सूची जारी की गई है।