इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि रेप की नीयत से किसी महिला के कपड़े उतारना भारतीय कानून के तहत 'रेप का प्रयास' माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है, "पीड़िता ने बयान दिया है कि आरोपी ने 'गलत काम' किया और उसके कपड़े उतारे लेकिन उसने विरोध किया, इसलिए वह दुष्कर्म नहीं कर सका।"