जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की नई विधानसभा 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' से संबंधित मुद्दों व समवर्ती सूची में उल्लिखित मुद्दों को छोड़कर राज्य सूची में शामिल मुद्दों पर कानून बना सकती है। वित्तीय विधेयक को पेश करने से पहले उप-राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य होगी। अखिल भारतीय सेवाओं और एसीबी से संबंधित मामलों का अधिकार एलजी के पास होगा।