सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार को धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज मामले में 29-अप्रैल को ज़मानत पाने वाले आरोपी को रिहा करने में देरी के लिए आलोचना की। एससी ने राज्य सरकार को आरोपी को ₹5 लाख मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता संविधान के तहत प्रदत्त बहुत ही मूल्यवान अधिकार है।