रेल मंत्रालय ने बताया है कि अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स को 'तत्काल’ बुकिंग की खिड़की खुलने के पहले 30 मिनट के दौरान 'ओपनिंग डे तत्काल' टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। बकौल मंत्रालय, एजेंट्स को सुबह 10-10:30 बजे तक एसी क्लास और सुबह 11-11:30 बजे तक नॉन-एसी क्लास के लिए 'तत्काल' टिकट बुक करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।