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दफ्तर में जूनियर को डांटना या फटकार लगाना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट
short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Sunday, 16 February, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दफ्तर के काम को लेकर सीनियर द्वारा फटकार लगाना या डांटना आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केवल दुर्व्यवहार, अशिष्टता या बदतमीज़ी जानबूझकर अपमान नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के डायरेक्ट के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।
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