किसी अन्य वाहन का FASTag अपने वाहन में लगाना एनएचएआई के नियमों का उल्लंघन है। टोल पर कैमरे से स्कैन होते वक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग की जानकारी मैच नहीं होती तो फाइन तक लग सकता है या FASTag ब्लॉक हो सकता है। वहीं, पुरानी गाड़ी का FASTag भी नई गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।