सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया था कि उसे दूसरी शादी के चलते मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने कहा, "मैटरनिटी लीव महिला के प्रजनन अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है...कोई उसे इस अधिकार से वंचित नहीं रख सकता।" पहली शादी से महिला के 2 बच्चे हैं।