नए वक्फ कानून के तहत अन्य धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान करने से पहले 5-साल इंतज़ार करना होगा। इसे लेकर एक बीजेपी सांसद ने बताया कि इसका उद्देश्य इस्लाम में धर्मांतरित हुए लोगों को यह समझने के लिए पर्याप्त समय देना है कि वह जल्दबाज़ी में तो फैसला नहीं कर रहे हैं।