दिल्ली में आज (1 जुलाई ) से 10 वर्ष पुराने डीज़ल वाहनों और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। नियम के लागू होने के बाद एक पेट्रोल पंप से दो बाइक को ज़ब्त कर लिया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा, "वाहन पंजीकृत स्क्रैपर को सौंपेंगे...इसके बाद मानदंडों के अनुसार वाहन मालिक को स्क्रैप मूल्य मिलेगा।"