सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498-ए (दहेज निरोधक कानून) के एक मामले को खारिज करते हुए कहा है कि पत्नी कई बार गैर-वाजिब मांगों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर पति को मजबूर करती है। कोर्ट ने पति और उसके परिवार से निजी दुश्मनी निकालने के लिए 498-ए के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति की भी आलोचना की।