पत्रकार-यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (राजद्रोह), 196 और 197 के तहत दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने असम सरकार और केंद्र सरकार पर की गई उनकी टिप्पणी से सार्वजनिक शांति भंग होने और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी फैलने की आशंका का आरोप लगाया।