छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई पति अपनी बालिग पत्नी की इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती उसके साथ यौन संबंध बनाता है या अप्राकृतिक सेक्स करता है तो भी उसके खिलाफ रेप या अप्राकृतिक सेक्स का केस नहीं बन सकता। दरअसल, याचिकाकर्ता पर उसकी पत्नी ने मरने से पहले सहमति के बिना अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया था।