केरल कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि पराठे और बीफ फ्राई के साथ मुफ्त में ग्रेवी न देना रेस्टोरेंट की सेवा में कमी नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट की ऐसी कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है। दरअसल, एक शख्स ने शिकायत की थी कि कोच्चि के एक रेस्टोरेंट ने उसके बीफ-पराठे के ऑर्डर पर ग्रेवी देने से मना कर दिया था।