पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन अयोग्यता से जुड़े एक मामले में गुरुवार को अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 14 जून तक पेश होने की शर्त पर आगामी 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की छूट दी थी।