केरल हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि पेट्रोल पंपों के शौचालय सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं और वे केवल ग्राहकों के लिए हैं। दरअसल, पेट्रोल पंपों के शौचालयों को राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा सार्वजनिक सुविधा के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के खिलाफ पंप मालिक हाईकोर्ट पहुंचे थे। मामले में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।