प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी करने वाले कर्मचारी, आयकर देने वाले और आर्थिक रूप से समृद्ध इस योजना के तहत बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। वहीं, पहले से किसी सरकारी योजना के लाभार्थी भी इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकते। यह योजना गरीब व वंचित तबके के लिए बनाई गई है।