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बच्चे के साथ इंसान की तरह व्यवहार हो, खिलौने की तरह नहीं: कस्टडी मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट
short by शुभम गुप्ता / on Thursday, 20 June, 2024
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में एक बच्चे की कस्टडी के मामले में कहा कि माता-पिता द्वारा बच्चे को खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "बच्चे के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण पहलू बच्चे का सर्वोत्तम हित है जिसे सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए।"