बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में एक बच्चे की कस्टडी के मामले में कहा कि माता-पिता द्वारा बच्चे को खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "बच्चे के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण पहलू बच्चे का सर्वोत्तम हित है जिसे सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए।"