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बिहार में अब बंदूक रख सकेंगे मुखिया और सरपंच, सरकार ने आर्म्स लाइसेंस देने का आदेश किया जारी
short by अपर्णा / on Thursday, 26 June, 2025
बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की मंज़ूरी दी है जिसके तहत अब मुखिया, सरपंच, वॉर्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधि आवेदन कर शस्त्र लाइसेंस पा सकेंगे। पंचायती राज विभाग की सिफारिश के बाद गृह विभाग ने सभी ज़िलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए।