आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक खाते में लगातार 12 महीने तक कोई लेन-देन नहीं किए जाने पर ग्राहक के खाते को बैंक इनऐक्टिव घोषित कर देता है। लगातार 24 महीने ऐसी स्थिति रहने पर खाता डॉर्मेंट हो जाता है। इन्हें दोबारा ऐक्टिव करवाने में कोई चार्ज नहीं लगता। इसके लिए वैध पहचान-पत्र, अकाउंट नंबर/पासबुक और अड्रेस प्रूफ लगता है।