सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ₹500 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर (वृंदावन) के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। अब सरकार फंड से कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर सकेगी। कोर्ट ने शर्त रखी है कि अधिग्रहित ज़मीन देवता/मंदिर ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड हो।