बेंगलुरु के सीबीआई कोर्ट ने ईडी के पूर्व अधिकारी ललित बजाड़ को ₹5 लाख रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए 3 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और ₹5.5 लाख का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि बजाड़ ने एक व्यापारी को कानूनी कार्रवाई में उलझाकर उसके व्यवसाय व प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाकर रिश्वत मांगी थी।