गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि मॉल और मल्टीप्लेक्स लोगों से पार्किंग के लिए शुल्क नहीं वसूल सकते हैं और उन्हें यह सुविधा मुफ्त में मुहैया करानी होगी। बतौर कोर्ट, पार्किंग एरिया के रखरखाव के खर्च का बोझ मॉल व वहां स्थित मल्टीप्लेक्स, दुकानों के मालिकों को उठाना चाहिए और वे आगंतुकों पर पार्किंग शुल्क का बोझ नहीं डाल सकते।