बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फर्टिलिटी सेंटर को कहा है कि वह एक अविवाहित मृत युवक का संरक्षित वीर्य (फ्रोज़न सीमेन) सुरक्षित रखे, जब तक उसकी मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। युवक की मां उसके वीर्य का उपयोग कर अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती हैं लेकिन फर्टिलिटी सेंटर ने वीर्य देने से इनकार कर दिया था।