सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इन विस्फोटों में कम-से-कम 189 लोग मारे गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस स्थगन आदेश का आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।