भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी वीज़ा को लेकर कहा है कि यह एक विशेष सुविधा है, अधिकार नहीं है। दूतावास ने कहा कि वीज़ा जारी होने के बाद भी इसकी जांच बंद नहीं होती है। बकौल दूतावास, अगर कोई भी छात्र या टूरिस्ट कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसका वीज़ा रद्द किया जा सकता है।