यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में बदलाव करते हुए ऑटोमेटिक एनरोलमेंट सिस्टम लागू किया है। अब 60-वर्ष पूरे करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अलग से आवेदन नहीं करना होगा। Family ID–Ek Parivar Ek Pahchan के आधार पर स्वतः लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। SMS-WhatsApp और कॉल के जरिए सहमति ली जाएगी, जबकि ग्राम पंचायत व CSC ऑफलाइन सहायता करेंगे।