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यूपी में अब 100 वर्ग मीटर का मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की नहीं होगी ज़रूरत
short by उमंग शुक्ला / on Saturday, 5 July, 2025
उत्तर प्रदेश कैबिनेट से यूपी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण, विकास उप-विधियां और आदर्श ज़ोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को मंज़ूरी मिल गई है। अब 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए अब सिर्फ विकास प्राधिकरणों में ₹1 देकर पंजीकरण कराना होगा।