यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों को वाहन पर नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। यह फैसला महिला आयोग की मांग पर लिया गया है जिससे अपराधों पर नियंत्रण और पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सके।