उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 'अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून' (एस्मा) 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। इस दौरान राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में हड़ताल करने पर रोक रहेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार के इस फैसले को निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों के विरोध प्रदर्शन से जोड़ा जा रहा है।