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राज्य सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है: बिना आदेश बाइक टैक्सी शुरू होने पर कर्नाटक HC
short by ऋषि राज / on Saturday, 23 August, 2025
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन प्रवर्तन प्राधिकारियों को वाहन मालिकों को निशाना बनाने से बचना चाहिए। दरअसल, यह स्पष्टीकरण तब आया जब राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू होती देखी गईं।
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