वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों से क्या-क्या बदल जाएगा?
वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित बदलावों के लागू होने के बाद ज़िला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सर्वे करेंगे। इसके अलावा, राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुसलमान प्रतिनिधि रखे जाएंगे और बोहरा व आगाखानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वक्फ बोर्ड संपत्ति के अधिकार को लेकर फैसला नहीं ले सकेगा।
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