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व्यभिचार में रहने वाली पत्नी को पति से गुज़ारा भत्ता पाने का हक नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
short by उमंग शुक्ला / on Tuesday, 20 May, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की अपने पूर्व पति से अधिक भरण-पोषण की मांग करने वाली याचिका खारिज़ कर दी है। न्यायालय ने कहा कि 'व्यभिचार में रहने वाली' पत्नी गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। दरअसल, पति ने आरोप लगाया था कि तलाक की अर्ज़ी दाखिल करते समय उसकी पत्नी का उसके देवर से अवैध संबंध था।