दिल्ली के एक कोर्ट ने मोबाइल फोन कंपनी वीवो इंडिया से जुड़े चीनी अधिकारी गुआंगवेन को ₹20,000 करोड़ की मनी लॉन्डरिंग के आरोप में ज़मानत दे दी है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी।