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शादी पर संशय के बावजूद महिला सेक्स करती है तो उसे रेप नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
short by नितिन गुलाटी / on Thursday, 22 August, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जानते हुए कि संबंध को शादी तक नहीं ले जाया जा सकता, अगर महिला किसी से शारीरिक संबंध बनाए रखती है तो उसे झूठा वादा कर रेप करना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने एक बिक्री कर अधिकारी द्वारा एक सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट के खिलाफ दायर रेप केस रद्द करते हुए फैसला सुनाया।
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