केंद्र सरकार ने थोक व्यापारियों, रिटेल स्टोर्स और प्रोसेसरों के लिए गेहूं की स्टॉकिंग सीमा घटा दी है। अब थोक व्यापारी अधिकतम 2,000 टन, रिटेल आउटलेट 8 टन और बड़े रिटेल-चेन स्टोर भी 8 टन तक ही गेहूं रख सकेंगे। 31 मार्च 2026 तक लागू इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।